Lockdown2: 20 अप्रेल से 03 मई तक ये लोग निकलगे बाहर, किसका पास कन्हा बनेगा ? जाने पूरी ख़बर
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BBT Times ,
20 अप्रेल 2020 से 03 मई 2020 तक प्रदेश में लॉकडाउन में दी जा रही ढील के दौरान सभी क्षेत्रों में पास वितरित किए जाएंगे। नेशनल राजस्थान को मिले आदेश के मुताबिक पास होने पर ही संबंधित व्यक्ति को इधर से उधर आने जाने की अनुमति दी जाएगी। बीकानेर के लिए जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने विस्तृत आदेश जारी करते हुए तय कर दिया है कि कौन अधिकारी किस क्षेत्र के लोगों को पास वितरित करेंगे।
जिला पुलिस अधीक्षक :
- स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को यथा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर व अन्य मैकेनिक, कारपेंटर्स, मोची, लॉंडरी, धोबी आदि।
- निजी सुरक्षा एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं
- राजकीय कर्मियों के निजी वाहन कार इत्यादि से कार्यस्थल पर आने के लिए
- राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप व दुकानें
- उचित दूरी पर टायर पंक्चर, रिपेयर की दुकानें
- राजमार्गों पर भोजन के लिए उचित दूरी पर ढाबे (चालीस किलोमीटर) पर आउटडोर खाने की सुविधा
- सभी प्रकार के वाहनों के अधिकृत सेवा व मरम्मत प्रतिष्ठान
- अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्टस की दुकानें
अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) - बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम
- पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा व स्टोरेज आउटलेट्स
- निर्माण गतिविधियां मुख्यालय पर सरकारी प्रोजेक्ट
- ऊर्जा उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण इकाईयां एवं सेवाएं
मुख्य कार्यकारी जिला परिषद् बीकानेर - निर्माण गतिविधियां (ग्रामीण क्षेत्र)
जिला रसद अधिकारी - किराणा एवं प्रोविजन स्टोर जो कि खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों और दैनिक आवश्यकताओं से संंबंधित उत्पाद रखते हैं
- रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि केवल होम डिलीवरी के लिए
- होम डिलीवरी सिस्टम
प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारी
1.परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम (सामान के आवागमन के लिए) - माल व परिवहन सेवाएं व परिवहन
- जिला व राज्य से बाहर आवागमन के लिए
संयुक्त निदेशक कृषि विभाग
1 कृषि व उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति शृंखला के उपकरण - कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत दुकानें
- अन्य श्रेणी
तहसीलदार बीकानेर - केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयों के दुकानदार
- फल व सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे मीट, चिकिन व फिश
- पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केंद्र
उप निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग - टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेस
- आईटी सेवाएं
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बीकानेर - अनुमत आवश्यक औद्योगिक इकाईयां (रिको को छोडक़र)
- कैमिकल संबंधित व्यवसाय
- दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको बीकानेर - अनुमत औद्योगिक इकाईयां (रीको क्षेत्र)
- भण्डार गृह एवं गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (रीको क्ष्ेात्र)
उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सामाजिक क्षेत्र- शिशु/दिव्यांगों/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं के लिए आश्रय गृहों का संचालन, सुधार गृह देखभाल घरों तथा किशोरों के लिए सुरक्षित स्थान
अधीक्षण खनि अभियंता - अनुमत खनन
- खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन आपूर्ति
इन्हें पास की जरूरत नहीं
सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों व उनसे जुडे स्टाफ, लेबोरेटरी संचालक व स्टाफ, आयुष, पशु चिकित्सालय, औषधीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं के स्टाफ को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। उनका कार्यालय का परिचय पत्र ही मान्य होगा। इसी तरह केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कार्मिकों को भी पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन वो कार्यालय आने व जाने के समय ही आ जा सकेंगे।
गांवों में क्या होगा?
सभी गांवों में उपखंड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार अनुमति पत्र जारी करेंगे।