Covid19: बिना मास्क सामान खरीदा तो लगेगा 500 रू. का जुर्माना । जाने पूरी खबर
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BBT Times, बीकानेर
बीकानेर, कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके बावजूद कई लोग घरों से बिना मास्क निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने ऐसे लोगों से निबटने के लिए नया तरीका निकाला है। अब बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के साथ-साथ जर्दा-गुटखा बेचने,स सार्वजनिक स्थान पर थुकने व शराब पीने एवं दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मानस बनाया है। ऐसी कार्रवाई जिससे उन्हें आर्थिक खर्च उठाना पड़े। इसके लिए सरकार ने प्रदेश की को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। सरकार के दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस महकमे में एएसआई से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी जुर्माना लगा सकेंगे। इस संबंध में राजस्थान सरकार गृह (गु्रप-5) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी की है।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जुर्माना तय
राजस्थान सरकार गृह (गु्रप-5) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कड़ा निर्णय लिया है, जिसमें सरकार के कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाकर रखने, सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीने, जर्दा-गुटाव तम्बाकू उत्पाद बेचने और सार्वजनिक स्थानों पर थुकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, जिसमें पुलिस महकमे के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को विभिन्न कार्रवाई करने के निर्देशित किया है।
इतना लगेगा जुर्माना
– कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह ढका) नहीं होने पर 200 रुपए जुर्माना।
– कोई दुकान ऐसे किसी व्यक्ति को सामान विक्रय करता है, जिसके मास्क नहीं पहने होने पर 500 रुपए जुर्माना।
– सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना।
– सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपए जुर्माना।
– पान-गुटखा व तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 1000 रुपए जुर्माना।
– कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करीब 6 फीट) बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए का जुर्माना।