ढाई लाख सालाना आय वालों के बच्चे, नामी निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पा सकेंगे, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी
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BBT Times, बीकानेर/जयपुर
बीकानेर/जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) एक्ट के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रूपए के स्थान पर ढाई लाख रूपय करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अब बड़ी संख्या में इस वर्ग के वे बच्चे भी नामी निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा पा सकेंगे जो पिछली सरकार की ओर से अभिभावकों की आय सीमा ढाई लाख रूपय सालाना से घटाकर 1 लाख रूपए करने के कारण वंचित हो गई थे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री से वीसी में इस प्रकार चर्चा की थी जिस पर उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी थी। अगले हफ्ते आरटीई ऐडमिशन का कैलेंडर जारी कर देंगे।